* सडक सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने दिये निर्देश कार्यालय डेस्कसिवनी 04 मार्च (संवाद कुंज). बसें बस स्टैण्ड से रवाना होने के उपरांत चिन्हांकित स्थानों पर ही रुकें. राष्ट्रीय राज मार्ग सहित अन्य मार्गों पर दुर्घटना की दृष्टि से चिन्हांकित स्पॉट पर मार्किंग, ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, केटआईस के साथ-साथ सूचना पटल भी लगाए जाएं. दुर्घटना संभावित मार्ग के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जाये.उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों ने दिए हैं. आज कलेक्टर क्षितिज सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा समिति बैठक में सुगम यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है.बैठक में कलेक्टर सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चिन्हांकित किये गये प्रत्येक ब्लेक स्पॉट पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों से इन स्थानों पर दुर्घटना के कारणों के बारे में जानकारी लेकर सुधार कार्यवाही जैसे नियमानुसार मार्किंग, ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, केटआईस के साथ-साथ सूचना पटल लगाने के निर्देश दिये. उन्होंने खवासा टोल गेट तथा अन्य स्थानों पर अतिक्रमण के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ऐसे स्थानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं.नगरीय क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को लेकर जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बस ऑपरेटर की बैठक लेकर निर्देशित किया जाये कि बसें बस स्टैण्ड से रवाना होने के उपरांत चिन्हांकित स्थानों पर ही रुकें. समझाईश के उपरांत भी सुधार न करने वाले बस ऑपरेटर पर कठोर कार्यवाही की जाए.मटेरियल सप्लायरों पर भी होगी कार्यवाही (इनसेट)इसी तरह भवन मटेरियल सप्लाय करने वाले दुकानदारों एवं वाहन चालकों की भी बैठक लेकर सभी को समझाईश देने के निर्देश दिये गये हैं कि सप्लाय किये जाने वाले सरिया अथवा अन्य सामग्री वाहन से बाहर की ओर न निकले हों. कलेक्टर श्री सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों एवं नगरीय क्षेत्र की सड़कों में सूचना पटल लगाने के निर्देश दिये.इसके साथ-साथ यातायात प्रभारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को अधिक गति से चलने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये.