ड्रीमलैण्ड सिटी के भूखण्डों की रजिस्ट्री पर लगी रोक  

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कार्यालय डेस्क
सिवनी 07 फर. (संवाद कुंज). कटंगी रोड मोक्षधाम के पीछे स्थित ड्रीमलैण्ड सिटी कॉलोनी पार्ट-2 के बंधक भूखण्ड एवं शेष भूखण्डों की रजिस्ट्री तहसीलदार सिवनी के आदेश के बिना नहीं हो सकेगी. अनुविभागीय दंडाधिकारी सिवनी द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर तहसीलदार सिवनी को निर्देशित किया है कि कॉलोनी के विकास हेतु ग्राम पंचायत डोरलीछतरपुर में बंधक भूखण्डों की बिक्री कर कॉलोनी का आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य करायें.
अनुविभागीय दंडाधिकारी सिवनी द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स रामदेव बाबा एवं पदमावती डेव्हलपर्स की ड्रीमलैण्ड सिटी कॉलोनी पार्ट-2 के कुल 411 भूखण्डों में से 103 भूखण्ड जो ग्राम पंचायत डोरलीछतरपुर में बंधक रखे गये हैं उनका नियमानुसार विक्रय कर ग्राम पंचायत डोरलीछतरपुर से कॉलोनी का विकास कार्य करायें.
बताया गया है कि ड्रीमलैण्ड सिटी कॉलोनी में विकास कार्य ना किये जाने की शिकायत अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में की गई थी. इस शिकायत पर कॉलोनाईजर पंकज मालू द्वारा जबाब दिया गया था कि नियमानुसार रोड, नाली, पानी का कार्य पूरा करा दिया गया है केवल विद्युतीकरण का कार्य शेष है. कॉलोनाईजर लायसेंसी के जबाब के संबंध में तहसीलदार सिवनी से जाँच प्रतिवेदन माँगा गया था.
तहसीलदार सिवनी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में बताया गया कि मेसर्स रामदेवबाबा  एण्ड पदमावती डेव्हलपर्स को कॉलोनी विकास की अनुमति दिनांँक 14.12.2012 को दी गई थी. कॉलोनी की जाँच में पाया गया कि रोड के लिए मुरमीकरण किया गया था किन्तु जिस समय जाँच हुई उस समय मौके पर मुरम का कोई अस्तित्व नहीं था. नाली का निर्माण उक्त कॉलोनी के कुछ भाग पर किया गया था जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. विद्युतीकरण पार्ट-2 में नहीं है. वर्तमान में कॉलोनी में निवासरत 25-30 लोगों द्वारा अपने मकान में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर उपयोग किया जा रहा है. कॉलोनाईजर की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है. कॉलोनी में गार्डन भी नहीं है एवं आंतरिक तथा बाह्य विकास कार्य भी नहीं किये गये हैं.
तहसीलदार सिवनी के उक्त जाँच प्रतिवेदन के बाद ड्रीमलैण्ड सिटी भाग-2 की ओर से भागीदार श्री पंकज मालू द्वारा सभी शेष कार्य 6 माह के अंदर पूर्ण करने बाबत 20 जून 2023 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था.
इसके बाद कॉलोनाईजर लायसेंसी श्री पंकज मालू आ. श्री पूरनचंद मालू, विजय आ. श्री त्रिलोक चंद बोरुदिया, श्रीमती ज्योति पति विजय बोरुदिया, गणेश वि. चांडक आ. विट्ठल दा चांडक एवं गोपाल आ. श्री हरिकिशन को निर्देशित किया गया था कि वे 6 माह की अवधि के भीतर संपूर्ण विकास कार्य पूर्ण करें.
बताया गया है कि इसके बाद जब 6 माह की अवधि बीत गई तब शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है. शिकायत के संबंध में 27 दिसंबर 2023 को कॉलोनाईजर को नोटिस जारी किया गया पर कॉलोनाईजर द्वारा नोटिस का कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया.
बताया गया है कि इसके बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत  कॉलोनियों का विकास नियम 214 के नियम 19 (2) के अनुसार कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सिवनी को अधिकृत किया गया है कि वे कॉलोनी के 411 भूखण्डों में से बंधक रखे गये 103 भूखण्डों का नियमानुसार विक्रय कर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार कॉलोनी का विकास कार्य करायें.
बताया गया है कि इस संबंध में उपपंजीयक सिवनी को भी निर्देशित किया गया है कि कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य ना करने के कारण अंतरिम रुप से कॉलोनी का प्रबंधन ले लिया गया है. अतः बिना तहसीलदार सिवनी की अनुमति के बंधक भूखण्डों एवं अन्य शेष भूखण्डों की रजिस्ट्री ना की जाये.

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