चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

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कार्यालय डेस्क

सिवनी 13 अगस्त (संवाद कुंज) ग्राम रैयतवाड़ी में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व आयोजित हुए विवाह समारोह में शामिल होने आये व्यक्ति पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई है.
घटना इस प्रकार है कि सुनील मदनकर पिता चैतराम मदनकर उम्र 28 वर्ष निवासी पोनिया विगत दिनांक 03 फरवरी 2022 की रात्रि एक शादी समारोह में शामिल होने ग्राम रैयतवाड़ी आया था. करीब 9.30 बजे सुनील मदनकर को अज्ञात व्यक्तियों ने जान से खत्म करने की नीयत से चाकू जैसी वस्तुओं से उसके गले में प्राणघातक हमला किया कर दिया तथा दाहिने हाथ में भी चाकू से वार किया. चाकू के प्रहार से सुनील मदनकर को गले एवं दाहिने हाथ में चोट आई खून निकला.

उक्त घटना के बाद घटना के बाद अज्ञात व्यक्ति अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से कटंगी तरफ भाग गए तथा घायल सुनील मदनकर को इलाज के लिए सिवनी अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर साहब ने उसको नागपुर रेफर किया.
 घटना के समय मौके से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने हमला करने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया था जिसने पुलिस को वह नंबर बताया.  वाहन क्रमांक के आधार पर आकाश आमागढ़े को पुलिस ने पकड़ कर पूछताछ की जिसने अपराध स्वीकार करते हुए यह बताया कि उसके साथ रोहित गभने एवं दो नाबालिग लड़के भी थे. पुलिस द्वारा आकाश आमागढ़े, रोहित गभने एवं नाबालिग आरोपियों के विरूद्ध धारा 307 भादवि. के तहत अभियोग पत्र न्यायालय  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए, साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा बीते 11 अगस्त को आरोपीगण आकाश आमागढ़े पिता नंदकिशोर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खैरलांजी थाना  कटंगी जिला बालाघाट और रोहित गभने पिता लोकचंद उम्र 19 वर्ष निवासी टेकारी थाना कटंगी जिला बालाघाट को धारा 307 भादवि. मे 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 3000-3000रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं नाबालिग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है.

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