संदेशखाली केस : शाहजहां शेख को आज ही सीबीआई को सौंपे, बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका

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नई दिल्ली ,05 मार्च (आरएनएस)।  संदेशखाली मामले में गिरफ्तार शाहजहां शेख के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने श्वष्ठ अधिकारियों पर हमला मामले में और केंद्रीय जांच ब्यूरो (ष्टक्चढ्ढ) जांच की आदेश दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ़्तार किए गए शेख शाहजहां को भी 5 मार्च यानी आज शाम साढ़े चार बजे तक ष्टक्चढ्ढ को सौंपने को कहा है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई (ष्टक्चढ्ढ) को सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ निर्देश दिए गया कि के 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बताते चलें कि ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच ष्टक्चढ्ढ करेगी। साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

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